खुशखबरी: मिलेनियम सिटी में चौथी मंजिल का भी कर सकेंगे निर्माण,टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने रोक हटाई
21 अगस्त को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया, जिसको लेकर 22 अगस्त को सुनवाई हुई। जवाब दाखिल होने के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को नई नियमावली पर लगी रोक को हटा दिया है। निदेशक की तरफ से वरिष्ठ नगर योजनाकार (मुख्यालय) हितेश शर्मा को नए आदेश से डीटीपी को अवगत करवा दिया है।
Gurugram News Network –टाउन एंड कंट्री प्लानिंग शुक्रवार को स्टिल्ट के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण पर लगाई रोक को हटा दिया। रोक हटने के बाद बिल्डर और प्लॉट मालिकों ने राहत की सांस ली है। जिले में करीब 15 हजार परिवार इस रोक के हटने का इंतजार कर रहे थे। अब उनकी तरफ से नक्शे मंजूर करने के लिए आवेदन किया जाएगा। इस विभाग के निदेशक ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि हरियाणा ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (होबपास) को नक्शे आवेदन के लिए खोल दिया जाए। इस सिलसिले में एचएसवीपी, शहरी निकाय विभाग और एचएसआईआईडीसी को रोक हटाने से अवगत करवा दिया है।
शुक्रवार को जारी आदेश में ,टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक अमित खत्री ने कहा कि स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण के खिलाफ में गुड़गांव सिटिजंस काउंसिल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है। गत छह अगस्त को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मित्तल ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि जब तक जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तब तक गत दो जुलाई को चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर जारी नई नियमावली के तहत नक्शों को मंजूर नहीं किया जाएगा।
21 अगस्त को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया, जिसको लेकर 22 अगस्त को सुनवाई हुई। जवाब दाखिल होने के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने शुक्रवार को नई नियमावली पर लगी रोक को हटा दिया है। निदेशक की तरफ से वरिष्ठ नगर योजनाकार (मुख्यालय) हितेश शर्मा को नए आदेश से डीटीपी को अवगत करवा दिया है।
बता दे कि हरियाणा सरकार ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए चार मंजिला मकान के नियम लागू किए थे। कमेटी ने सिफारिश की थी कि एक साल के अंदर बिजली, पानी, सीवर, बरसाती पानी की निकासी और सड़क का ऑडिट करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी शहर का बुरा हाल है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने रोक हटाकर गलत किया है।
स्टिल्ट पार्किंग के साथ चार मंजिला मकान के निर्माण को लेकर खरीदी गई एफएआर के तहत 1178 करोड़ रुपये की फीस दी गई है। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद नए मुख्यमंत्री से आग्रह किया जाएगा कि विकास कार्यों पर यह राशि खर्च की जाए। उन्होंने कहा कि चार मंजिला मकान समय की मांग है। इससे घरों की मांग पूरी होगी।